10 साल पुरानी डीजल गाड़ी रखने वालों की बढ़ने वाली है परेशानी, 1 जनवरी लागू होगा ये नियम, जानें नहीं तो..

पेट्रोल गाड़ी रखने वालों के लिए भी यह नियम लागू होगा। हालांकि 10 नहीं बल्कि 15 साल पुरानी गाड़ी वालों पर यह नियम लागू होगी।

10 साल पुरानी डीजल गाड़ी रखने वालों की बढ़ने वाली है परेशानी, 1 जनवरी लागू होगा ये नियम, जानें नहीं तो..
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: December 17, 2021 9:41 am IST

नई दिल्‍ली। अगर आपके पास डीजल की दस साल पुरानी गाड़ी है तो नया नियम जान ले। ऐसा इसलिए क्योंकि परिवहन विभाग ने इसे लेकर नया आदेश जारी किया है। जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। वहीं पेट्रोल गाड़ी रखने वालों के लिए भी यह नियम लागू होगा। हालांकि 10 नहीं बल्कि 15 साल पुरानी गाड़ी वालों पर यह नियम लागू होगी।

हमारे 𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤 𝕒𝕡𝕡 Group’s में शामिल होने के लिए यहां Click करें.

दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि 15 साल पूरे कर चुकी डीजल की गाड़ी को एनओसी नहीं दिया जाएगा लेकिन डीजल की दस साल पुरानी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ी को शर्तों के साथ दूसरे राज्य ले जाने के लिए एनओसी दिया जाएगा। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि 1 जनवरी 2022 को डीजल की जितनी गाड़ियां दस साल की समय सीमा पूरी कर रही हैं, उनको डी-रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा।

 ⁠

यह भी पढ़ें: ‘जब बलात्कार अपरिहार्य हो, तो लेट जाओ और इसका आनंद लो’ सदन में इस राज्य के कांग्रेस विधायक ने दिया विवादित बयान

बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे कि एनओसी के लिए आने वाले आवेदनों को लंबित न रखा जाए और जल्द से जल्द आवेदन का निपटारा कर एनओसी जारी की जाए।

यह भी पढ़ें: लोन दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का पर्दाफाश, आरोपियों के साथ मिला हुआ था बैंक का सेल्समैन

हालांकि परिवहन विभाग ने अपने आदेश में गाड़ी मालिकों को राहत दी है। आदेश में कहा है कि डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों के मालिकों को यह विकल्प भी दिया गया है कि वे अगर चाहें तो अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करवाकर चला सकते हैं।

यह भी पढ़ें:  पूर्व अधिकारी ने खोली इमरान सरकार की पोल, कहा- “दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान” 


लेखक के बारे में