आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 12 सदस्यों को उम्रकैद की सजा, जयपुर कोर्ट का फैसला

आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 12 सदस्यों को उम्रकैद की सजा, जयपुर कोर्ट का फैसला

आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 12 सदस्यों को उम्रकैद की सजा, जयपुर कोर्ट का फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 pm IST
Published Date: April 1, 2021 7:24 pm IST

नयी दिल्ली, (भाषा) दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि जयपुर की एक अदालत ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के राजस्थान ‘मॉड्यूल’ के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिन्हें पुलिस बल के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया था।

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दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मार्च 2014 में, विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान उर्फ वकास को गिरफ्तार किया था।

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बयान में कहा गया है कि वकास अपने फरार साथियों के साथ देश भर में बम विस्फोटों के कई मामलों में वांछित था।

वकास की गिरफ्तारी के बाद तीन और आतंकवादी मोहम्मद महरूफ, मोहम्मद वकार अजहर और शाकिब अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था।

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बयान में कहा गया है कि जयपुर और जोधपुर से पकड़े गए आतंकवादियों के पास से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व टाइमर आदि की बरामदगी की गई थी।

आईएम के राजस्थान ‘मॉड्यूल’ के संस्थापक सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान एटीएस ने 10 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था।

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अदालत ने बुधवार को 13 आरोपियों में से एक को छोड़कर सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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