2020 दिल्ली दंगे: पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत अदालत ने नामंजूर की

2020 दिल्ली दंगे: पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत अदालत ने नामंजूर की

2020 दिल्ली दंगे: पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत अदालत ने नामंजूर की
Modified Date: March 12, 2026 / 05:41 pm IST
Published Date: March 12, 2026 5:41 pm IST

नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक कांस्टेबल पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी पठान की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई के बाद उन्होंने जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

पठान वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वह दंगों से संबंधित दो मामलों में आरोपी है जिनमें हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानने और रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की साजिश में शामिल होना शामिल है।

पठान को 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसक झड़पों के मामले में तीन मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया था। उन झड़पों 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे।

इस मामले में शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दंगा, घातक हथियार से लैस होना, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना, लोक सेवक को उनके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा शोभना नरेश

नरेश


लेखक के बारे में