उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे: अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया |

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे: अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे: अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

:   Modified Date:  September 28, 2023 / 06:57 PM IST, Published Date : September 28, 2023/6:57 pm IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) यहां की एक सत्र अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

अदालत ने मामले के साथ जुड़ी तीन अतिरिक्त शिकायतों की “अधूरी जांच” के लिए दिल्ली पुलिस से अप्रसन्नत जताई और मामले को संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को भेज दिया ताकि वह जांच अधिकारी द्वारा की गयी “आधी-अधूरी जांच” का मूल्यांकन कर सकें।

फिरोज खान और मोहम्मद अनवर के खिलाफ एक मामले में सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रेमाचला कर रहे थे। आरोपियों पर 24 फरवरी 2000 को करावल नगर के एक गोदाम में तोड़फोड़ और लूटपाट करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है। उन पर गोदाम को आग लगाने का प्रयास करने का भी आरोप है।

गोदाम के मालिक छिद्दा लाल तोमर की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मुख्तियाज अली, इशाक और कफील अहमद द्वारा दायर की गई तीन शिकायतों को बाद में मामले में शामिल कर दिया गया।

अदालत ने हाल के एक आदेश में कहा कि “प्रथम दृष्टया” साक्ष्य है कि दोनों आरोपी उस दंगाई भीड़ का हिस्सा थे जिसने तोमर के गोदाम में विभिन्न अपराध किए थे।

अदालत ने दोनों के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया, जिनमें दंगा, गैरकानूनी तरीके से जमा होना, चोरी, आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा उपद्रव, घर में सेंध लगाना और एक लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा शामिल है।

अदालत ने हालांकि कहा कि तीन अतिरिक्त शिकायतों की जांच अधूरी है।

एएसजे प्रेमाचला ने कहा, “मैंने पाया कि कफील अहमद, इशाक और मुख्तियाज अली की दुकानों पर हुई घटनाओं के संबंध में आईओ (जांच अधिकारी) द्वारा कोई पूर्ण साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है। इन तीनों शिकायतों की जांच अधूरी रह गई।”

उन्होंने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईओ ने हर घटना की पेशेवर तरीके से जांच करने के अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया।”

अदालत ने करावल नगर पुलिस थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) को अहमद, इशाक और अली की शिकायतों पर आगे की जांच करने का निर्देश दिया।

भाषा

प्रशांत वैभव

वैभव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)