Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna: बेटी की शादी पर यहां की सरकार देगी 71 हजार रुपए, ऐसे करें आवेदन

71 thousand rupees will be available in Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna हरियाणा की मनोहर सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna: बेटी की शादी पर यहां की सरकार देगी 71 हजार रुपए, ऐसे करें आवेदन

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna

Modified Date: December 18, 2022 / 11:17 pm IST
Published Date: December 18, 2022 11:17 pm IST

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna : नई दिल्ली। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा की मनोहर सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, जिसका लाभ उठाने के लिए विवाह के उपरांत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है।

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करवाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

कैथल उपायुक्त डॉ संगीता तेतरवाल ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो परिवार इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं,वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं।

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Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna : कैथल उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति व टपरीवास जाति के परिवार का नाम BPL सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा, गरीब महिलाओं एवं अनाथ लड़कियों के विवाह करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है। जो परिवार बीपीएल सूची में शामिल हैं या उनकी सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना के तहत 51 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी।

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पिछड़े वर्ग को 31 हजार रुपए अनुदान किया जाएगा

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसी तरह महिला खिलाड़ी किसी भी आय या किसी भी वर्ग में हों, उन्हें खुद के विवाह के लिए 31 हजार रुपए की राशि मिलेगी। इसी तरह अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में शामिल नहीं है और उनकी सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह विवाहित जोड़ा 40% या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और विवाहिता जोड़े में से कोई एक दिव्यांग है तो उसे 31 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

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