Big gift to employees on Diwali, Central government announced a bonus equal to 30 days' salary

कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का किया ऐलान

Big gift to employees on Diwali, Central government announced a bonus equal to 30 days' salary

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : October 19, 2021/1:05 pm IST

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानि एडहॉक बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान के बाद पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस की राशि मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, एडहॉक बोनस के भुगतान की गणना की सीमा 01-04-2014 से संशोधित रूप में 7000 रुपए की मासिक होगी।

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वित्त मंत्रालय के व्‍यय विभाग के ऑफ‍िस मेमोरेंडम के अनुसार इन आदेशों के तहत एड-हॉक बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। इस बोनस का लाभ केंद्र शासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जो केंद्र सरकार के परिलब्धियों के पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस या अनुग्रह योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

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वित्त मंत्रालय के मुताबिक वे कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति, विदेश सेवा, केंद्र शासित प्रदेश या किसी पीएसयू में 31 मार्च 2021 को कार्यरत हैं तो उन्हें लेंडिंग डिपार्टमेंट यानी उधार देने वाला विभाग, यह बोनस नहीं देगा। ऐसे केस में उधार लेने वाले संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वह एडहॉक बोनस, पीएलबी, एक्सग्रेसिया और इंसेंटिव स्कीम आदि प्रदान करे, बशर्तें वहां ऐसे प्रावधान चलन में हों।

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यदि कोई कर्मचारी ‘सी’ या इससे ऊपर के ग्रेड में है और उसे वित्तीय वर्ष के दौरान बीच में ही विदेश सेवा से वापस बुला लिया जाता है, तो इस बाबत एडहॉक बोनस का नियम बनाया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष में विदेशी विभाग से यदि उस कर्मी के मूल विभाग को बोनस और एक्सग्रेसिया राशि मिली है, तो संबंधित कर्मी को वह राशि दे दी जाएगी। रिवर्ट होने के बाद भी यदि कर्मी का केंद्र सरकार की तरफ बोनस बकाया है ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसके एडहॉक बोनस पर प्रतिबंध लगा सकती है।