महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनी तो नहीं बनेगा सेक्‍सुअल हैरेसमेंट का केस, कोर्ट का फैसला

आरोपी को जतानत देते हुए कहा कि यदि महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो आरोपी पर चौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता

महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनी तो नहीं बनेगा सेक्‍सुअल हैरेसमेंट का केस, कोर्ट का फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:52 pm IST
Published Date: August 17, 2022 2:55 pm IST

तिरुअनंतपुरम। woman wears a provocative dress:  महिलाओं के कपड़े को लेकर अक्सर बात होती है तो मामला विवादित हो जाता है। वहीं अब इस मामले में केरल के कोझिकोड जिले की अदालत ने हैरान करने वाला फैसला सुनाया है। यौन उत्पीड़न के केस में की गई टिप्प्पणी पर चर्चा हुई। वहीं आरोपी को जतानत देते हुए कहा कि यदि महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो आरोपी पर चौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता।..>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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कोर्ट के इस फैसले से कई लोगों ने हैरानी जताई है। जज एस. कृष्णकुमार ने एक्टिविस्ट और लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम बेल देते हुए यह टिप्पणी की। वहीं इस मामले में दो साल पहले एक लेखिका से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था।

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जज ने कही ये बातें

चंद्रन को बेल देते हुए जज ने टिप्पणी की कि आरेपी की ओर से अपने आवेदन के साथ जो तस्वीरें दी गई है उससे पता चलता है कि शिकायत कर्ता ने ऐसी ड्रेस पहनी थी जो उकसाने वाली थी। ऐसे में आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता। वहीं इस फैसले पर पीड़िता के करीबियों ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरों को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत की टिप्पणी पर महिला एक्टिविस्ट्सि और पूर्व जजों ने आपत्ति जताई है। यहीं नहीं अब इस ममाले में हाईकोर्ट को दखल देने की बात कही है।

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