केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायलय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी आप

केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायलय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी आप

केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायलय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी आप
Modified Date: August 5, 2024 / 03:47 pm IST
Published Date: August 5, 2024 3:47 pm IST

नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। यह जानकारी आम आदमी पार्टी (आप) ने दी।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के किया गया था।

उच्च न्यायालय ने आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की जमानत याचिका का भी निस्तारण कर दिया था और उन्हें राहत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी थी।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना आदेश 17 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था।

आप ने कहा, ‘केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े ईडी के धनशोधन मामले में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है।’

भाषा

अमित दिलीप

दिलीप


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