नाबालिग बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नाबालिग बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नाबालिग बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
Modified Date: January 19, 2024 / 07:14 pm IST
Published Date: January 19, 2024 7:14 pm IST

पणजी, 19 जनवरी (भाषा) गोवा में नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली एक स्थानीय अदालत ने चार-वर्षीय बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ को शुक्रवार को 13 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित एक स्टार्टअप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सूचना सेठ आठ जनवरी से पुलिस हिरासत में थी। उसकी पांच दिनों की विस्तारित हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उसे कैलंगुट पुलिस द्वारा पणजी की अदालत में पेश किया गया।

पुलिस ने चूंकि सेठ की हिरासत अवधि आगे बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया, इसलिए अदालत ने उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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सेठ (39) ने कथित तौर पर गोवा के कैंडोलिम में एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की हत्या कर दी और उसके शव को एक बैग में भरकर टैक्सी में पड़ोसी राज्य कर्नाटक ले गई। उसे आठ जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था।

सेठ की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि पुलिस ने अदालत से कोई और मोहलत नहीं मांगी और इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने अब तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है।

अदालत में पेश किए जाने के बाद सेठ को उत्तरी गोवा के कोलवले स्थित केंद्रीय जेल ले जाया गया।

सेठ पर हत्या, सबूत नष्ट करने और गोवा बाल अधिनियम की धारा-आठ सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा सुरेश प्रशांत

प्रशांत


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