पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से हटाया गया ‘AFSPA’, मात्र 31 जिलों में होगा पूरी तरह प्रभावी

पूर्वोत्तर के केवल 31 जिलों में पूरी तरह और 12 जिलों में आंशिक रूप से प्रभावी होगा आफ्स्पा AFSPA will be fully effective in only 31 districts of north-east and partially in 12 districts

  •  
  • Publish Date - April 1, 2022 / 01:44 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:15 PM IST

नयी दिल्ली, 1 अप्रैल । AFSPA act removed : सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफस्पा) अब पूर्वोत्तर के चार राज्यों- असम, नगालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के केवल 31 जिलों में पूरी तरह और 12 जिलों में आंशिक रूप से प्रभावी है। इन चार राज्यों में कुल 90 जिले हैं।

AFSPA act removed : आफ्स्पा के तहत, सशस्त्र सेनाओं के काम करने के लिए किसी भौगोलिक क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। इसे मेघालय से 2018 में, त्रिपुरा से 2015 में और 1980 के दशक में मिजोरम से पूरी तरह हटा लिया गया था। पूर्वोत्तर में आफ्स्पा के तहत घोषित ‘अशांत क्षेत्रों’ की संख्या में कटौती की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बृहस्पतिवार को की गई।

read more: Russia-Ukraine War : जंग के बीच रूस में अचानक क्यों बढ़ी कंडोम की बिक्री? 170 फीसदी की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज

पिछले साल दिसंबर में नगालैंड के मोन जिले में सेना द्वारा कथित तौर पर ‘‘गलत पहचान’’ करने के बाद 14 लोगों की हत्या करने के बाद इस कानून को हटाने की संभावना तलाशने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति के सुझाव के बाद यह कदम उठाया गया। आफ्स्पा, सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है और किसी को गोली मारने पर गिरफ्तारी से बचाव की सहूलियत भी प्रदान करता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार देर रात को जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं में जानकारी दी कि नगालैंड के दीमापुर, नियुलैंड, चूमोकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो जिलों को एक अप्रैल से छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग और वोखा जिले के कुछ क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गया है।

read more: महंगाई की मार! रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने सेक्स वर्कर का काम, इस देश में महिलाओं-पुरुषों की मजबूरी

नगालैंड में 15 जिले हैं और 1995 से पूरे राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के लिए गृह मंत्रालय ने कहा कि तिरप, चांगलांग और लोंगिंग जिले तथा असम की सीमा से लगने वाले नामसाई जिले में नामसाई और महादेवूर पुलिस थानांतर्गत क्षेत्रों को एक अप्रैल से छह महीने के लिए अशांत घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं।

असम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि 23 जिलों से पूरी तरह और एक उप-संभाग से आंशिक रूप से आफ्स्पा हटा लिया गया है। असम के नौ जिलों- तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कारबी अंगलोंग, वेस्ट कारबी अंगलोंग, दिमा हसाओ और कछार जिले के लखीमपुर उप-संभाग में आफ्स्पा लागू रहेगा।

read more: नॉनवेज खाने वाले हो जाएं सावधान, हो सकते हैं इस बड़ी बीमारी का शिकार, स्टडी में खुलासा

मणिपुर सरकार ने भी इसी प्रकार की अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि इंफाल वेस्ट जिले के सात पुलिस थानांतर्गत इलाके अब ‘अशांत क्षेत्र’ नहीं रहेंगे। इसके अलावा इंफाल ईस्ट जिले के चार पुलिस थानांतर्गत इलाके और थुबल, विष्णुपुर काकचिंग तथा जिरीबाम जिले के एक-एक पुलिस थानांतर्गत इलाके को भी आफ्स्पा से मुक्त कर दिया गया है।