एयरसेल-मैक्सिस: अनुरोध पत्र पर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अदालत ने सीबीआई, ईडी को समय दिया

एयरसेल-मैक्सिस: अनुरोध पत्र पर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अदालत ने सीबीआई, ईडी को समय दिया

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  • Publish Date - November 3, 2020 / 01:43 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को उनकी जांच के सिलसिले में ब्रिटेन और सिंगापुर से अनुरोध पत्र (एलआर) पर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मंगलवार को एक महीने का वक्त दिया।

यह मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़ा है।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने एजेंसियों को दो दिसंबर तक का वक्त दिया। एजेंसियों ने अदालत को सूचित किया था कि उक्त देशों को भेजे गए अनुरोध पत्र पर जवाब का इंतजार है।

स्थानीय अदालत किसी मामले में न्यायिक सहायता के लिए विदेशी अदालत को जो औपचारिक अनुरोध भेजती है उसे अनुरोध पत्र कहते हैं।

एजेंसियों ने अदालत को सूचित किया कि दोनों देशों को रिमाइंडर भेजा गया है और रिपोर्ट जल्द तैयार करने का अनुरोध उनसे किया गया है।

मामला एयरसेल-मेक्सिस समझौते में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

मंजूरी 2006 में दी गयी थी जब पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

भाषा

मानसी दिलीप

दिलीप