उप्र के बेसिक शिक्षा विभाग में ‘चिंताजनक हालात’ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उप्र के बेसिक शिक्षा विभाग में ‘चिंताजनक हालात’ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
प्रयागराज, 25 अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में ‘‘चिंताजनक हालात’’ बने हुए हैं और भ्रष्टाचार तथा अवैध लाभ लेने के आरोप अक्सर उसके संज्ञान में लाए जाते हैं।
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने करीब छह वर्षों से अदालत में लंबित एक रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति संबंधी आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
उपहार कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने प्रयागराज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा 2018 में पारित एक आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में सहायक अध्यापक के रूप में अपने काम में हस्तक्षेप से सुरक्षा और नियमित वेतन दिए जाने की मांग की गई थी।
हालांकि, 20 अगस्त को याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी कि उसकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। अदालत ने इस दावे को बिना जांच-पड़ताल के स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई आदेश या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि शिकायत का निस्तारण किस तरह किया गया। मामले की 19 जुलाई, 2019 से कई बार सुनवाई हो चुकी है और 18 नवंबर, 2019 को बीएसए के आदेश पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश भी पारित किया गया था।
पीठ ने कहा, ‘‘जो बात स्पष्ट रूप से नदारद है, वह यह है कि कथित शिकायत का किस तरह निस्तारण किया गया। यह दावा कि शिकायत का समाधान कर दिया गया है, बिना जांच-पड़ताल के स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब यह याचिका वर्षों से लंबित है।’’
अदालत ने इस बात पर बल दिया कि जब किसी आदेश को चुनौती दी गई हो और सुनवाई के दौरान उसे निष्प्रभावी करने का प्रयास किया जाए तो सक्षम अधिकारी को उन परिस्थितियों का उल्लेख और स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी होगी, जिनके तहत कथित तौर पर आदेश वापस लिया गया या शिकायत का समाधान किया गया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि बाद में की गई ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया हो, अदालत की प्रक्रिया को विफल करने का माध्यम नहीं बन सकती।
इसलिए अदालत ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की शिकायत का कथित तौर पर कब और किस तरह निस्तारण किया गया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर, 2026 की तारीख तय की है।
भाषा
सं, राजेंद्र रवि कांत

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