बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, शादी में सिर्फ 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल, बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, शादी में सिर्फ 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल : all schools and colleges are closed in Bihar

बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, शादी में सिर्फ 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल, बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Schools will reopen

Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 pm IST
Published Date: January 7, 2022 12:12 pm IST

पटनाः all schools and colleges are closed बिहार में कोरोना के मामलें लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। राज्य सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में अब सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रहेंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने केवल 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है।

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all schools and colleges are closed बिहार के गृह विभाग की तरफ से जारी ताजा आदेश के अनुसार, राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। हालांकि उनके कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे और ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जाएंगे। सरकारी आदेश के अनुसार, केंद्र और राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं और विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं सचालित की जा सकेंगी।

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देख लें एक नजर में गाइडलाइन

  1. आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी।
  2. रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी।
  3. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पूरी तरह से बंद। ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
  4. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
  5. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे।केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
  6. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
  7. सभी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी।परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  8. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे।
  9. सिनेमा हॉल/जिम/पार्क/क्लब/स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
  10. रेस्टोरेंट/ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।

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लेखक के बारे में

सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।