UP,MP के बाद अब हरियाणा में बनेगा लव जिहाद पर कानून, अफसरों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित
UP,MP के बाद अब हरियाणा में बनेगा लव जिहाद पर कानून, अफसरों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित
चंडीगढ़, 26 नवम्बर (भाषा) हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
Read More News: जूनियर इंजीनियर की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, चौकी प्रभारी सहित 10 पुलिसकर्मी लाइन अटैच
कुछ भाजपा नेता किसी हिंदू महिला से शादी की आड़ में उसका कथित तौर पर धर्मांतरण कराने को ‘लव जिहाद’ कहते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के बल या धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण के खिलाफ एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद मंत्री का यह बयान आया है।
अध्यादेश के पारित होने से पहले ही विज ने घोषणा की थी कि हरियाणा में एक नया कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।
Read More News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष विमान से जाएंगे गुजरात, कांग्रेस नेता अहमद पटेल के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में होंगे शामिल
विज ने कहा कि हरियाणा समिति इस मामले में अन्य राज्यों में बने कानूनों का भी अध्ययन करेगी।
उन्होंने ट्वीट किया था कि हरियाणा में ‘‘ ‘लव जिहाद’ पर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन’’ किया गया है। राज्य गृह सचिव टी. एल. सत्यप्रकाश,अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा इसके सदस्य होंगे।
इस महीने की शुरुआत में, विज ने हरियाणा विधानसभा को बताया था कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक कानून पर विचार कर रही है और उसने हिमाचल प्रदेश से इस संबंध में जानकारी मांगी है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पिछले साल जबरन या बहला-फुसलाकर धर्मांतरण या धर्मांतरण के ‘‘एकमात्र मकसद’’ से शादी के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था।
पढ़ें- कबीर आश्रम में मूकबधिर महिला के साथ कई लोगों ने किया दुष्कर्म, विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र ने जताई आशंका

Facebook



