सिख विरोधी दंगे : जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई 28 जनवरी को

सिख विरोधी दंगे : जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई 28 जनवरी को

  •  
  • Publish Date - January 13, 2025 / 07:35 PM IST,
    Updated On - January 13, 2025 / 07:35 PM IST

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत 28 जनवरी को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दलीलों पर सुनवाई फिर से शुरू कर सकती है।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सोमवार को दलीलों को संक्षिप्त रूप से सुनने के बाद मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया।

टाइटलर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। यह मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है।

न्यायाधीश ने 12 नवंबर, 2024 को दंगों के दौरान गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ के हाथों मारे गए बादल सिंह की विधवा लखविंदर कौर का बयान दर्ज किया।

अदालत ने पिछले वर्ष 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए थे।

एक गवाह ने दावा किया कि टाइटलर एक नवंबर, 1984 को गुरुद्वारे के सामने एक सफेद कार से बाहर आये और समुदाय के खिलाफ भीड़ को उकसाया, जिसके कारण हत्याएं हुईं।

एक सत्र न्यायालय ने 2023 में टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के जमानतदार पेश करने पर अग्रिम जमानत दे दी थी।

टाइटलर को मामले में सबूतों से छेड़छाड़ न करने या अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने, अन्य शर्तों के साथ निर्देश दिया गया था।

एजेंसी ने उनके खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए।

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप