अनुब्रत मंडल को चिकित्सा जांच के लिए जोका-ईएसआई अस्पताल ले जाया गया |

अनुब्रत मंडल को चिकित्सा जांच के लिए जोका-ईएसआई अस्पताल ले जाया गया

अनुब्रत मंडल को चिकित्सा जांच के लिए जोका-ईएसआई अस्पताल ले जाया गया

:   Modified Date:  March 7, 2023 / 12:21 PM IST, Published Date : March 7, 2023/12:21 pm IST

(फाइल फोटो के साथ)

कोलकाता, सात मार्च (भाषा) तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को चिकित्सा जांच के लिए मंगलवार को सुबह दुर्गापुर सुधार गृह से जोका-ईएसआई अस्पताल ले आया गया, जिसके बाद उन्हें कथित पशु तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के वास्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हवाले कर दिया जाएगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मंडल को आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा मुहैया कराए गए कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच दुर्गापुर सुधार गृह से दक्षिणी कोलकाता में स्थित जोका-ईएसआई अस्पताल ले आया गया।

आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ईएसआई अस्पताल के डॉक्टर मंडल की कई चिकित्सा जांच करेंगे। जांच पूरी होने के बाद उन्हें ईडी अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा।”

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले शनिवार को निर्देश दिया था कि कोलकाता में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के सामान्य चिकित्सा, हृदयरोग और सामान्य सर्जरी विभाग के ‘चिकित्सा अधिकारी’ मंडल की जांच करेंगे और याचिकाकर्ता (मंडल) को प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने से पहले उसकी सेहत की स्थिति की जानकारी देने वाला एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि एक चिकित्सा अधिकारी मंडल के साथ दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रीय राजधानी पहुंचते ही डॉक्टर उनकी चिकित्सा जांच करेंगे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मंडल की पेशी के समय दिल्ली में सुनवाई अदालत के समक्ष उनकी चिकित्सा जांच से जुड़े कागजात पेश किए जाएं।

ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि उनके मंगलवार शाम या बुधवार सुबह मंडल को लेकर दिल्ली रवाना होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली रवानगी ईएसआई अस्पताल में जांच में लगने वाले समय पर निर्भर करेगी।

ईडी ने कथित पशु घोटाला मामले में मंडल को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। इससे पहले, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंडल को इस मामले में अगस्त 2022 में हिरासत में लिया था।

मंडल के वकील ने यह दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि जिस आदेश के आधार पर मंडल को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है, वह कानून की दृष्टि से गलत है और आसनसोल स्थित सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश इसे जारी नहीं कर सकते।

भाषा पारुल मनीषा

मनीषा

 

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