Chandigarh News: होटल में साथी कर्नल की पत्नी से बनाए अवैध संबंध, सेना अधिकारी को बर्खास्त करने का आदेश

Chandigarh News: अदालत ने आरोपी अधिकारी को चार में से तीन आरोपों में दोषी करार दिया। यह पूरी प्रक्रिया सेना अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत पूरी की गई।

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  • Publish Date - October 31, 2025 / 04:13 PM IST,
    Updated On - October 31, 2025 / 04:16 PM IST

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HIGHLIGHTS
  • हरिद्वार के होटल में अपने साथी अधिकारी की पत्नी के साथ रुका
  • लेह यात्रा के बाद उनकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव
  • होटल में ठहरने के आरोपों का खंडन

चंडीगढ़: Chandigarh News, सेना के एक अधिकारी को अपने साथी कर्नल की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने का दोषी पाया गया। जिसके बाद सेना की एक जनरल कोर्ट मार्शल (GCM) ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (EME) कोर के इस कर्नल को बुधवार को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। यह कोर्ट मार्शल मई में चंडीगढ़ स्थित ‘एन’ एरिया में शुरू हुआ था। अदालत ने आरोपी अधिकारी को चार में से तीन आरोपों में दोषी करार दिया। यह पूरी प्रक्रिया सेना अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत पूरी की गई।

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, पहला आरोप सेना अधिनियम की धारा 45 के तहत था, जो “एक अधिकारी द्वारा अपने पद और चरित्र के अनुरूप न होने वाले आचरण” से संबंधित है। आरोप यह था कि सितंबर 2021 से अगस्त 2022 के बीच आरोपी कर्नल ने अपने साथी अधिकारी की पत्नी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच फोन पर लगातार संपर्क रखा।

हरिद्वार के होटल में अपने साथी अधिकारी की पत्नी के साथ रुका

इस आरोप में कोर्ट मार्शल ने आरोपी को दोषमुक्त पाया। महिला के पति ने कोर्ट में बताया कि उसे अपनी पत्नी के कॉल डिटेल्स एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए पैकेट में मिले थे। दूसरा और तीसरा आरोप भी धारा 45 के तहत था। इनमें यह कहा गया था कि आरोपी कर्नल सितंबर 2021 में हरिद्वार के होटल रेडिसन ब्लू और अप्रैल 2022 में देहरादून के होटल एनजे पोर्टिको में अपने साथी अधिकारी की पत्नी के साथ रुका था।

इन दोनों आरोपों में आरोपी को दोषी ठहराया गया। वहीं चौथा आरोप सेना अधिनियम की धारा 69 के तहत था, जिसमें कहा गया कि आरोपी ने धोखाधड़ी से उस महिला का ‘डिपेंडेंट कार्ड’ इस्तेमाल किया, जबकि उसे पता था कि यह फर्जी है। इस आरोप में भी अधिकारी को दोषी पाया गया।

लेह यात्रा के बाद उनकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव

शिकायत करने वाले कर्नल ने गवाही में कहा कि दिसंबर 2006 में उनका विवाह हुआ था और वे सुखी दांपत्य जीवन जी रहे थे, लेकिन हरिद्वार की छुट्टी से लौटने और लेह यात्रा के बाद उनकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। लेह यात्रा के दौरान महिला उसी आवास में ठहरी थी, जिसकी व्यवस्था खुद आरोपी कर्नल ने की थी।

होटल में ठहरने के आरोपों का खंडन

वहीं, इस केस में शामिल महिला ने कोर्ट में बताया कि वह अपने पति के साथ पिछले 16 वर्षों से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी और अब वह उसके साथ नहीं रह सकती। उसने यह भी कहा कि आरोपी कर्नल उसका बचपन का सहपाठी है। एक 42 वर्षीय एडल्ट के रूप में यह उसका अधिकार है कि वह किससे बात करे या न करे। महिला ने आरोपी कर्नल के साथ किसी भी होटल में ठहरने के आरोपों का खंडन किया।

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