Army recruitment under Agneepath will organize by private agency.

अग्निपथ योजना के तहत प्राइवेट एजेंसी करेगी आर्मी जवानों की भर्ती? सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा, जानिए क्या है हकीकत

अग्निपथ योजना के तहत प्राइवेट एजेंसी करेगी आर्मी जवानों की भर्ती! Army recruitment under Agneepath will organize by private agency.

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : June 22, 2022/3:31 am IST

नई दिल्ली: Latest Update on Agneepath Yojana जिस अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ था। सोमवार को सेना ने उसी अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत सैनिकों को शामिल करने के लिए नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। सेना ने कहा कि नए मॉडल के तहत सभी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर इस योजना को लेकर दावा किया जा रहा है कि अग्निपथ के तहत होने वाली आर्मी भर्ती किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा की जाएगी।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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Agneepath will organize by private agency वायरल वीडियो में एक शख्स के द्वारा दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में अग्निपथ के तहत होने वाली आर्मी भर्ती किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा की जाएगी। शख्स का दावा है कि अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती प्राइवेट कंपनियों के द्वारा की जाएगी और युवाओं का एक-एक साल के लिए चयन किया जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद भारत सरकार की संस्था PIBFactCheck इसकी सत्यता की जांच की है।

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वायरल वीडियो की जांच के बाद PIB Fact Check ने पाया कि वीडियो में किए जा रहे दावे फर्जी हैं और भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। साथ ही सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि ऐसे फर्जी दावे वायरल न करें।

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बता दें 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 23 वर्ष तक बढ़ा दी। केंद्र की योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नई योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले कर्मियों को ‘अग्निवीर’ के रूप में जाना जाएगा। सेना ने कहा कि नए रंगरूट सेना अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अधीन होंगे और जमीन समुद्र या हवाई मार्ग से जहां कहीं भी जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

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