आजम अयोग्यता: न्यायालय ने चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका

आजम अयोग्यता: न्यायालय ने चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका

आजम अयोग्यता: न्यायालय ने चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका
Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: November 9, 2022 4:38 pm IST

नयी दिल्ली, नौ नवम्बर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को बुधवार को निर्देश दिया कि वह नफरती भाषण मामले में दोषी पाये गये विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की अपील पर बृहस्पतिवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले।

न्यायालय ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।

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नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।

उत्तर प्रदेश विधासभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।

भाषा

सुरेश नरेश

नरेश


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