पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी एवं अन्य के खाते से पैसा उड़ाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी एवं अन्य के खाते से पैसा उड़ाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - September 2, 2020 / 08:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

रांची, दो सितंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर एवं अन्य के खाते से पैसा उड़ाने के आरोपी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर के खाते से पैसा उड़ाने समेत अनेक चर्चित साइबर अपराध में आरोपी रहे अफसर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।

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विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार तिवारी ने न्यायालय को बताया कि अफसर अली अंतर राज्यीय साइबर अपराधी है। वह सांसद परनीत कौर के खाते से पैसा उड़ाने के मामले में भी आरोपी रहा है। इसके साथ कई बड़े मामले में भी वह आरोपी है इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाए जिसके बाद आरोपी की याचिका खारिज कर दी गई।

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