नई दिल्ली। NGT ने बड़ा फैसला सुनाया है। NGT ने दिल्ली NCR में 9 नवम्बर से 30 नवम्बर तक पटाखों पर बैन लगा दिया है। नवम्बर में खराब एयर क्वालिटी वाले सभी शहरों में पटाखों पर बैन लगाया गया है। जहां प्रदूषण कम है, वहां रात 8 से 10 सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
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NGT ने सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिया है। राज्यों को जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक सभी कलेक्टर्स और एसपी को सर्कुलर जारी किया जाए।
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NGT ने कहा है कि केंद्र और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोविड19 के मद्देनजर प्रदूषण रोकने विशेष अभियान चलाएं। CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) और PCB (स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) हर शहर में एयर क्वालिटी की जांच करें। NGT का ये आदेश मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ पर भी लागू होगा ।