बंगाल चुनाव: ईसी ने ‘पक्षपात’ के आरोप में हिंगलगंज के प्रभारी अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया

बंगाल चुनाव: ईसी ने ‘पक्षपात’ के आरोप में हिंगलगंज के प्रभारी अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया

बंगाल चुनाव: ईसी ने ‘पक्षपात’ के आरोप में हिंगलगंज के प्रभारी अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया
Modified Date: April 24, 2026 / 12:10 pm IST
Published Date: April 24, 2026 12:10 pm IST

कोलकाता, 24 अप्रैल (भाषा) निर्वाचन आयोग ने उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज के प्रभारी अधिकारी (ओसी) को पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के आरोपों के बाद निलंबित करने का आदेश दिया।

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला को भेजे गए एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल द्वारा 21 अप्रैल को भेजी गयी एक रिपोर्ट की जांच की है जिसमें पक्षपात की शिकायतों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं ‘‘स्थानीय तत्वों’’ के बीच कथित सांठगांठ का उल्लेख किया गया है।

आयोग के 23 अप्रैल के आदेश में कहा गया है, ‘‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आयोग निर्देश देता है कि हिंगलगंज के प्रभारी अधिकारी संदीप सरकार को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए।’’

निर्वाचन आयोग ने कहा कि निर्देश को ‘‘तत्काल प्रभाव से’’ लागू किया जाना चाहिए।

आयोग ने हिंगलगंज प्रभारी अधिकारी के रिक्त पद को जल्द से जल्द भरने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव भी मांगा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के तहत 29 अप्रैल को भारत-बांग्लादेश सीमा के पास स्थित हिंगलगंज में मतदान होगा। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संदेशखाली आंदोलन की चेहरा रहीं रेखा पात्रा को तृणमूल कांग्रेस के आनंद सरकार के खिलाफ मैदान में उतारा है।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा


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