CPI General Secretary came to meet Lalu Yadav
रांची: डोरंडा कोषागार के मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई । साथ ही 60 लाख रूपये जुर्माना ठोका है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था। कोर्ट ने उस दिन सजा का ऐलान नहीं किया था।
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उसी मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई है, बता दें कि चारा घोटाले के अन्य चार मामले में लालू यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। वहीं, डोरंडा कोषागार के मामले में कुल 99 आरोपी थे। इसमें से 24 को बरी किया गया था, वहीं 46 को दोषी मानकर 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
Fifth fodder scam case | CBI court in Ranchi sentences RJD leader Lalu Prasad Yadav to 5 years' imprisonment and imposes Rs 60 Lakh fine on him. pic.twitter.com/413701Rt5W
— ANI (@ANI) February 21, 2022
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