Atul Subhash Suicide Case : अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट, पत्नी समेत तीन लोगों को कोर्ट ने दी जमानत

Atul Subhash Suicide Case : अतुल सुभाष सुसाइड केस में गिरफ्तार उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास और साले को सिटी सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Atul Subhash Suicide Case : अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट, पत्नी समेत तीन लोगों को कोर्ट ने दी जमानत

Atul Subhash Suicide Case/ Image Credit : ANI X Handle

Modified Date: January 4, 2025 / 07:54 pm IST
Published Date: January 4, 2025 6:55 pm IST

बेंगलुरु : Atul Subhash Suicide Case : एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अतुल सुभाष सुसाइड केस में गिरफ्तार उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को सिटी सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन तीनों में निकिता को पुलिस ने गुरुग्राम और उसके मां-भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। निकिता और उसके परिवार पर अतुल को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है।इस मामले में अपनी मौत से पहले अतुल ने एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और वीडिया बनाया था।

यह भी पढ़ें : Union Carbide waste Case: ‘फिलहाल नहीं जलाया जाएगा यूनियन कार्बाइड का कचरा’.. BJP प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर लगाए मामले में राजनीति करने का आरोप

बेंगलुरु कोर्ट के आदेश के बाद तीनों को भेजा गया था न्यायिक हिरासत में

Atul Subhash Suicide Case : वहीं, बेंगलुरु कोर्ट के आदेश के बाद निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया को न्यायिक हिरासत में भेज गया था। इसके बाद इन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बेंगलुरु पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। इसमें बीएनएस की धारा 3(5) कहती है कि जब कई सारे व्यक्ति मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं तो सबकी जिम्मेदारी बराबर की होती है।

 ⁠

यह भी पढ़ें : Jabalpur Accident Live Video: सड़क पर मौत बनकर दौड़ी तेज रफ्तार कार, एक साथ 6 लोगों को रौंदा, घटना का CCTV फुटेज आया सामने 

इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला

Atul Subhash Suicide Case : वहीं, धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने पर लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है, लेकिन इसमें एक पेंच है। पिछले साल 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले को पटलते हुए कहा था कि किसी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि वो डायरेक्ट मौत से जुड़ा है।

ऐसे केस में मौत की टाइमिंग भी एक अहम सबूत साबित होती है। दरअसल गुजरात में एक पत्नी की खुदकुशी के मामले में उसके पति और ससुराल वालों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। गुजरात की निचली अदालत और हाईकोर्ट ने दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया। ऐसे में यही लगता है कि अतुल के ससुराल वालों में से किसी को भी उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी बातें

प्रश्न 1: अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी कौन हैं?

उत्तर: अतुल सुभाष सुसाइड केस में उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया आरोपी हैं।

प्रश्न 2: अतुल सुभाष सुसाइड केस में गिरफ्तार लोगों को जमानत कब मिली?

उत्तर: बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया को जमानत प्रदान की है।

प्रश्न 3: क्या अतुल सुभाष के ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला चल रहा है?

उत्तर: हां, बेंगलुरु पुलिस ने उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3(5) के तहत दर्ज किया है।

प्रश्न 4: अतुल सुभाष के सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

उत्तर: अतुल सुभाष ने अपनी मौत से पहले एक लंबा सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने अपने परिवार के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप लगाये थे।

प्रश्न 5: अतुल सुभाष सुसाइड केस में कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं?

उत्तर: यदि आरोपी दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा हो सकती है, लेकिन इसके लिए यह साबित करना होगा कि वे सीधे तौर पर मौत से जुड़े हैं।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp


लेखक के बारे में

I am a content writer at IBC24 and I have learned a lot here so far and I am learning many more things too. More than 3 years have passed since I started working here. My experience here has been very good.