‘ट्रांसजेंडर’ की उपयुक्त परिभाषा के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया

‘ट्रांसजेंडर’ की उपयुक्त परिभाषा के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया

‘ट्रांसजेंडर’ की उपयुक्त परिभाषा के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया
Modified Date: March 13, 2026 / 04:24 pm IST
Published Date: March 13, 2026 4:24 pm IST

नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द की उपयुक्त परिभाषा देने और इस वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामले में सजा के प्रावधान वाला एक विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया।

विधेयक में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही और सुनिश्चित पहचान करना और उनकी सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त परिभाषा देना जरूरी है ताकि उन्हें मौजूदा कानून का फायदा मिल सके।

इसमें कहा गया है कि मौजूदा कानून के तहत दी जाने वाली सुरक्षा और फायदे बहुत व्यापक हैं, और इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि ‘‘ऐसी पहचान किसी व्यक्ति की किसी खासियत या निजी पसंद या खुद की बताई गई पहचान के आधार पर नहीं दी जा सकती।’’

भाषा वैभव सुभाष

सुभाष


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