Yogi Adityanath On Cow Slaughter : 35,000 गिरफ्तारियाँ, 83 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गोकशी के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गोकशी और गोतस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 14,182 मामले दर्ज किए हैं और 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाई की गई है।

Yogi Adityanath On Cow Slaughter : 35,000 गिरफ्तारियाँ, 83 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गोकशी के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन

Yogi Adityanath News On Cow Slaughter / Image Source : IBC24 / FILE

Modified Date: March 13, 2026 / 04:43 pm IST
Published Date: March 13, 2026 4:41 pm IST
HIGHLIGHTS
  • यूपी में गोकशी पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 35 हजार से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार
  • गोकशी के मामलों में 35,924 गिरफ्तारियां
  • यूपी में गोकशी रोकने को सख्त अभियान, 178 आरोपियों पर NSA की कार्रवाई

लखनऊ : Yogi Adityanath News On Cow Slaughter योगी सरकार ने सूबे की सत्ता संभालने के बाद प्रदेश में गोकशी, गोतस्करों और अवैध पशु वध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जो आज भी लगातार जारी है। इसके साथ गोकशी को पूरी तरह से रोकने के लिए वर्ष 2020 में गोवध निवारण कानून में संशोधन किया गया और जून-2020 में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया। इसके तहत अब तक प्रदेश भर में गोकशी के 14,182 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

178 आरोपियों के खिलाफ एनसएसए की कार्रवाई की गई

योगी सरकार का मानना है कि गोकशी पर नियंत्रण केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि यह सामाजिक आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। Yogi Adityanath  इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार द्वारा पुलिस, प्रशासन और विशेष कानूनों के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोकशी से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ केवल सामान्य मुकदमे ही नहीं दर्ज किए गए, बल्कि उनके विरुद्ध कड़े कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई। गोकशी के मामले में 35,924 आरोपियों में से 13,793 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 178 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 14,305 मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की गई है। योगी सरकार की सख्त कार्रवाई से गोकशी व गोतस्करी से जुड़े संगठित गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिली। इस दौरान प्रदेश में सक्रिय गोकशी से जुड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया और आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच की गई।

गोकशी पर अंकुश को गठित की गई विशेष टीमें

गोकशी के मामलों में केवल गिरफ्तारी तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी अपराधियों पर प्रहार किया गया। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 83 करोड़ 32 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई। इसका उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने से संगठित अपराधियों की आर्थिक ताकत कमजोर करना है ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को पूरी तरह रोका जा सके। इतना ही नहीं कई मामलों में अवैध कमाई से खरीदी गई जमीन, वाहन और अन्य संपत्तियों को भी कुर्क किया है। yogi Adityanath News On Cow Slaughter योगी सरकार ने गोकशी पर नियंत्रण के लिए पुलिस की विशेष टीमें का गठन किया। विशेष टीमों द्वारा खुफिया निगरानी, जिलास्तरीय टास्क फोर्स और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के जरिये गोकशी-गोतस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। साथ ही प्रदेश के कई संवेदनशील जिलों में रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई गई, वहीं पशु परिवहन से जुड़े मामलों की भी विशेष निगरानी की गई। इसके अलावा अवैध बूचड़खानों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए गए। योगी सरकार की सख्त कार्रवाई से प्रदेश में अवैध पशु वध से जुड़े मामलों में काफी कमी आई है और संगठित गिरोहों की गतिविधियों पर अंकुश लगा है।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 में नियमों को किया गया सख्त

– अध्यादेश के तहत प्रदेश में गोहत्या पर 10 साल कठोर कारावास की सजा
– 3 से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान
– गोवंश के अंगभंग करने पर 7 साल की जेल व 3 लाख जुर्माना

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