ओएएस अधिकारी पर हमला मामले में भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को जमानत मिली

ओएएस अधिकारी पर हमला मामले में भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को जमानत मिली

ओएएस अधिकारी पर हमला मामले में भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को जमानत मिली
Modified Date: July 9, 2025 / 02:52 pm IST
Published Date: July 9, 2025 2:52 pm IST

भुवनेश्वर, नौ जुलाई (भाषा) भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) कार्यालय में ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को यहां की एक अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी।

खुर्दा की जिला एवं सत्र अदालत ने 30,000 रुपये की जमानत राशि पर जमानत मंजूर की। अदालत ने सरकारी वकील से प्रधान और पीड़ित ओएएस अधिकारी रत्नाकर साहू के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप पेश करने को कहा।

वकील सुरेश कुमार साहू ने बताया कि सरकारी वकील द्वारा यह साक्ष्य अदालत में पेश नहीं कर पाने के बाद अदालत ने प्रधान को जमानत दे दी।

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बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर प्रधान के कथित समर्थकों के एक समूह ने हमला कर उन्हें कार्यालय के फर्श पर घसीटा, उनके साथ मारपीट की और अपमानित किया।

अधिकारी पर हमले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने राज्य भर में आक्रोश पैदा कर दिया। इस घटना ने ओएएस अधिकारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया तथा उन्होंने प्रधान सहित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

प्रधान ने बृहस्पतिवार रात भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उन्हें भुवनेश्वर में एसडीजेएम (सब-डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट) की अदालत में पेश किया गया, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

प्रधान पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो लोक सेवकों पर हमला, सरकारी काम में बाधा डालने और गंभीर चोट पहुंचाने जैसे अपराधों से संबंधित है।

भाषा शोभना सुभाष

सुभाष


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