BJP सांसद को मिली 2 साल की सजा, खत्म होगी संसद की सदस्यता! जानें पूरा मामला

UP Agra News: बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। यह वारदात 16 नवंबर 2011 की है, जिसमें कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है,

  •  
  • Publish Date - August 5, 2023 / 04:51 PM IST,
    Updated On - August 5, 2023 / 04:55 PM IST

UP Agra News: यूपी के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगरा कोर्ट ने उन्हे दोषी करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी पाया गया है। बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। यह वारदात 16 नवंबर 2011 की है, जिसमें कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, जाहिर है कि राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है।

BJP MP Ram Shankar Katheria sentenced to 2 years

मिली जानकारी के अनुसार टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे, इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, इस घटना में उन्हें काफी चोटें भी आई थी।

इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक ने हरीपर्वत थाने में शिकायत दी थी। तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, इसी मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था, मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया है।