आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं पर बम हमला मामला: माकपा के 10 कार्यकर्ताओं को 25 साल की सजा

Ads

आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं पर बम हमला मामला: माकपा के 10 कार्यकर्ताओं को 25 साल की सजा

  •  
  • Publish Date - April 18, 2026 / 08:06 PM IST,
    Updated On - April 18, 2026 / 08:06 PM IST

कन्नूर (केरल), 18 अप्रैल (भाषा) कन्नूर की एक सत्र अदालत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के 10 कार्यकर्ताओं को नवंबर 2011 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं के वाहन पर बम फेंककर उनकी हत्या का प्रयास करने के लिए शनिवार को विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग अवधि के लिए कुल 25 साल की सजा सुनायी।

लोक अभियोजक यू. रमेशन ने बताया कि तलिपरम्बा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत के. एन. ने भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 10 लोगों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनायी।

अभियोजक ने बताया कि अदालत ने निर्देश दिया है कि दूसरे आरोपी टी. वी. बिनु उर्फ ​​उरुंबन बिनु को एक के बाद एक सजा काटनी होंगी, क्योंकि बम फेंकने वाला वही था। उन्होंने बताया कि इस प्रकार उसे कुल 25 साल जेल में रहना होगा।

अभियोजक के मुताकि, शेष नौ आरोपियों -एम. ​​के. प्रदीपकुमार, पी. पी. सत्यन, पी. वी. बाबूराज (माकपा पंचायत सदस्य), ई. वी. विनोद कुमार, विजयन, के. पी. सुरेश, टोबी, जनार्दनन के. वी. और शिवप्रकाश- को अधिकतम 10 वर्ष की सजा काटनी होगी।

अभियोजक ने बताया कि अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजक ने बताया कि यह घटना 27 नवंबर, 2011 को तिमिरी कॉलेज के पास आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहन पर बम फेंके जाने के बाद हुई।

उन्होंने बताया कि इलाके में आरएसएस की शाखा खोलने को लेकर हुई तीखी बहस के बाद बम फेंका गया था। उन्होंने बताया कि घटना से एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच इलाके में झड़प हुई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वाहन में 30 कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें से नौ हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए।

भाषा अमित सुरेश

सुरेश