सीएए संबंधी याचिका: न्यायालय ने असम व त्रिपुरा को समय दिया; छह दिसंबर को अगली सुनवाई

सीएए संबंधी याचिका: न्यायालय ने असम व त्रिपुरा को समय दिया; छह दिसंबर को अगली सुनवाई

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  • Publish Date - October 31, 2022 / 09:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को असम और त्रिपुरा की सरकारों को तीन सप्ताह का समय दिया और मुद्दे पर अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख तय की।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के नेतृत्व वाली पीठ ने दो वकीलों- पल्लवी प्रताप और कनू अग्रवाल को 230 से अधिक याचिकाओं को संयुक्त संकलन के जरिए सुचारू रूप से संभालने और याचिकओं में से प्रमुख याचिकाएं तय करने में सहायता करने के लिए नोडल वकील के रूप में नियुक्त किया।

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों का संज्ञान लिया कि इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा दायर याचिका को मुख्य मामले के रूप में माना जा सकता है क्योंकि इस मामले में दी गईं दलीलें पूरी हैं।

पीठ ने वकीलों से कहा कि वे रिकॉर्ड के संकलन को आपस में डिजिटल रूप से साझा करें और लिखित दलीलें दाखिल करें जो तीन पृष्ठों से अधिक न हो।

इसने कहा, ‘असम और त्रिपुरा तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करेंगे… इन मामलों को छह दिसंबर, 2022 को उपयुक्त अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करें।’

भाषा नेत्रपाल अविनाश

अविनाश