कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल के बागी नेता अनुब्रत मंडल को जबरन वसूली मामले में अग्रिम जमानत दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल के बागी नेता अनुब्रत मंडल को जबरन वसूली मामले में अग्रिम जमानत दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल के बागी नेता अनुब्रत मंडल को जबरन वसूली मामले में अग्रिम जमानत दी
Modified Date: July 27, 2026 / 08:58 pm IST
Published Date: July 27, 2026 8:58 pm IST

कोलकाता, 27 जुलाई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता अनुब्रत मंडल को जबरन वसूली और चोरी के आरोप में बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन पुलिस थाना में दर्ज मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि आरोप 2021 का है और पुलिस में शिकायत 2026 में दर्ज कराई गई और इसी के साथ मंडल को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने मामले की जांच जारी रहने के मद्देनजर याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो।

न्यायाधीश घोष ने निर्देश दिया कि इसके बाद, मामले के जांच अधिकारी जरूरत पड़ने पर जांच के तहत मंडल से पूछताछ के लिए तारीखें तय करेंगे।

मंडल के वकील ने अपने मुवक्किल को अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि चोरी, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोप 2021 के हैं और मामले के एक अन्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच अब भी जारी है।

तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के पूर्व अध्यक्ष मंडल हाल ही में ऋतब्रत बनर्जी-नीत पार्टी के बागी गुट में शामिल हुए हैं।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश


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