कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राशन वितरण घोटाले में शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राशन वितरण घोटाले में शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

  •  
  • Publish Date - March 12, 2024 / 07:59 PM IST,
    Updated On - March 12, 2024 / 07:59 PM IST

कोलकाता, 12 मार्च (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राशन वितरण में कथित घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के सिलसिले में, तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

ईडी ने मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को इससे पहले गिरफ्तार किया था। वह 2011 से 2021 तक प्रदेश सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे।

न्यायमूर्ति देबांगशु बासक ने शेख के वकील और ईडी की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले, ईडी ने शेख की याचिका का विरोध किया।

शेख,पांच जनवरी को ईडी के अधिकारियों की एक टीम पर भीड़ के हमले के सिलसिले में अभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में है। यह घटना उस वक्त हुई थी, जब ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला स्थित शेख के आवास पर तलाशी लेने गई थी।

शेख को 29 फरवरी को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर, सीबीआई ने भीड़ हमले से जुड़े मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली।

भाषा सुभाष रंजन

रंजन