कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार लोगों की परेड कराने के आरोपों पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार लोगों की परेड कराने के आरोपों पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी

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  • Publish Date - June 5, 2026 / 02:05 PM IST,
    Updated On - June 5, 2026 / 02:05 PM IST

कोलकाता, पांच जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार कुछ लोगों की कमर में रस्सी बांधकर उनकी कथित रूप से परेड कराने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को एक रिपोर्ट दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और किसी भी आरोपी को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए।

जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस विभिन्न स्थानों पर जबरन वसूली और धमकाने सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार लोगों की परेड करा रही है।

अवकाशकालीन पीठ ने राज्य सरकार को आरोपों पर तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि जनहित याचिकाओं पर चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

भाषा

सिम्मी मनीषा

मनीषा