नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के पूर्व अध्यक्ष आर. वी. अशोकन को बड़ी राहत देते हुए समाचार एजेंसी ‘पीटीआई’ को पिछले साल अप्रैल में दिए साक्षात्कार के दौरान शीर्ष अदालत पर की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही बुधवार को बंद कर दी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अशोकन द्वारा बिना शर्त माफी मांगने संबंधी हलफनामे का अवलोकन किया।
पीठ ने कहा, ‘‘माफी मांग लेने और हलफनामे को देखते हुए… आगे कोई कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।’’
तत्कालीन आईएमए अध्यक्ष अशोकन ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापन मामले के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए विवादित टिप्पणी की थी, जो विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित हुई थी।
अशोकन ने ‘पीटीआई’ के कार्यक्रम ‘ऐट-4 पार्लियामेंट स्ट्रीट’ के लिए संपादकों के साथ बातचीत में 29 अप्रैल, 2024 को कहा था कि यह ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि शीर्ष अदालत ने चिकित्सा निकाय और निजी चिकित्सकों की कुछ प्रथाओं की भी आलोचना की।
भाषा सुरेश माधव
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