मवेशी तस्करी मामला: दिल्ली की अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा |

मवेशी तस्करी मामला: दिल्ली की अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा

मवेशी तस्करी मामला: दिल्ली की अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा

:   Modified Date:  October 25, 2023 / 07:42 PM IST, Published Date : October 25, 2023/7:42 pm IST

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी के संबंध में तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक और भ्रष्टाचार तथा धनशोधन के मामलों में सह-अभियुक्त की दो अलग-अलग अंतरिम जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा।

विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने दोनों जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया और मामले में सहगल हुसैन द्वारा दायर आवेदनों पर दो नवंबर तक उनके जवाब देने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इन जमानत आवेदनों का नोटिस सीबीआई और ईडी के मामलों से संबंधित जांच अधिकारियों को भेजकर उनसे दो नवंबर तक जवाब देने को कहा जाए।’’

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता में सतीश कुमार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बाद धनशोधन का मामला दर्ज किया था। कुमार उस समय बीएसएफ के कमांडेंट थे।

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि कुमार, अन्य सरकारी सेवकों और कुछ लोगों के साथ तृणमूल कांग्रेस नेता मंडल करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी गिरोह में शामिल थे।

भाषा वैभव अविनाश

अविनाश

 

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