पशु तस्करी: अदालत ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरसात 25 नवंबर तक बढ़ाई
पशु तस्करी: अदालत ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरसात 25 नवंबर तक बढ़ाई
कोलकाता, 11 नवंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल में आनसोल स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पशु तस्करी के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत बृहस्पतिवार को 25 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंडल को जमानत देने के अनुरोध का विरोध किया है।
मंडल के वकील ने जमानत की मांग करते हुए अदालत के समक्ष दलील दी कि आदेश दिया जाता है तो वह कोलकाता में रहने के लिए तैयार हैं।
लेकिन सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत देने के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि मंडल बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सीबीआई के अधिवक्ता ने राज्य के एक मंत्री की ओर से सार्वजनिक रूप से दिये गये बयान का जिक्र किया जिसमें गिरफ्तार पार्टी नेता की तुलना एक बाघ से की गई है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए मंडल की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी।
बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष को सीबीआई ने 11 अगस्त को उनके बोलपुर स्थित घर से गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह आसनसोल स्थित सुधार गृह में हैं।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को भी मंडल से पूछताछ की मंजूरी दे दी।
भाषा संतोष माधव
माधव

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