सरकार ने बढ़ाई पैन कार्ड से आधार लिंक करने की समय सीमा, जानिए कब होगी अंतिम तारीख
सरकार ने बढ़ाई पैन कार्ड से आधार लिंक करने की समय सीमा, जानिए कब होगी अंतिम तारीख
नई दिल्ली: भारत सरकार ने पैन कार्ड से आधार लिंक करने की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ा दी है। अब देश की जनता 30 सितंबर 2019 तक अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक करवा सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने आदेश में कहा है कि पैन से आधार को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया गया है। हालांकि सीआरबीटी ने अपने आदेश में कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर का विवरण देना जरूरी होगा।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>CBDT clarifies that the last date for linking the Aadhaar number with PAN is 30th September 2019. Also with effect from 1st April, it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income. <a href=”https://t.co/v7bYEns0KL”>pic.twitter.com/v7bYEns0KL</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1112364890654760960?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 31, 2019</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
गौरतलब है कि सीबीडीटी ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि अगर आधार और पैन को 31 मार्च 2019 तक लिंक नहीं किया गया, तो आईटीआर नहीं भर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के अपने आदेश में आधार-पैन लिंकिंग की वैधता पर मुहर लगाई थी। बता दें कि आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर फाइल करने वाले हर व्यक्ति के लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है।

Facebook



