आरएचएफएल बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामले में सीबीआई ने आरोप-पत्र दाखिल किया

आरएचएफएल बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामले में सीबीआई ने आरोप-पत्र दाखिल किया

आरएचएफएल बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामले में सीबीआई ने आरोप-पत्र दाखिल किया
Modified Date: July 10, 2026 / 12:15 am IST
Published Date: July 10, 2026 12:15 am IST

नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) द्वारा धन के कथित दुरुपयोग के जरिए बैंकों को 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के मामले में अपना पहला आरोप-पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जांच एजेंसी ने कहा कि मुंबई की विशेष अदालत में दाखिल अपने आरोप-पत्र में एजेंसी ने चार आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। इनमें आरएचएफएल, आरएचएफएल के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी—रवींद्र सुधालकर (कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ) और कृष्णन गोपालकृष्णन अय्यर तथा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी शामिल हैं।

एजेंसी ने कहा कि इन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं।

सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि आरएचएफएल द्वारा उधार लिए गए धन को बिचौलियों और ‘कंड्यूट’ कंपनियों के जरिए रिलायंस एडीए समूह की विभिन्न कंपनियों में भेज दिया गया था।

सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया था।

भाषा देवेंद्र शोभना

शोभना


लेखक के बारे में