कोलकाता, नौ अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले के दोषी संजय रॉय या किसी अन्य संदिग्ध से पूछताछ कर सकती है।
इस मामले में जान गंवाने वाली प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच के वास्ते केंद्रीय जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है।
याचिकाकर्ताओं ने इस अपराध की और जांच किए जाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले में नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को दोषी ठहराया गया था और उसे जीवन पर्यंत सलाखों के पीछे रखने की सजा सुनाई गई थी।
अगस्त 2024 में उत्तर कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले में एक बड़ी साजिश की जांच कर रही है।
याचिकाकर्ताओं के वकील जयंत नारायण चटर्जी ने आरोप लगाया कि इस अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। उन्होंने अदालत के समक्ष दावा किया कि यह सामूहिक बलात्कार का मामला प्रतीत होता है और इस पहलू की जांच की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने सीबीआई को अपनी जांच में सभी आधुनिक जांच पद्धतियों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
भाषा
राजकुमार पारुल
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