सीबीआई पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में दाखिल आरोपपत्र रिकॉर्ड पर रखे : न्यायालय |

सीबीआई पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में दाखिल आरोपपत्र रिकॉर्ड पर रखे : न्यायालय

सीबीआई पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में दाखिल आरोपपत्र रिकॉर्ड पर रखे : न्यायालय

:   July 18, 2023 / 06:46 PM IST

नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई से पूर्व सांसद वाई .एस. विवेकानंद रेड्डी की कथित हत्या के मामले में दाखिल आरोपपत्र की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखने को कहा।

शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से रेड्डी की बेटी द्वारा दाखिल याचिका पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा। याचिका में तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत दी थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से सीलबंद लिफाफे में मूल मामले की फाइलें उसके समक्ष पेश करने को कहा।

पीठ ने याचिका पर सीबीआई से अपना जवाब अविनाश रेड्डी और अन्य को देने को भी कहा और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी।

याचिकाकर्ता सुनीता नारेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आरोप पत्र में बहुत सारे तथ्य नहीं हैं और इसलिए अदालत इस मामले में मूल केस डायरी तलब कर सकती है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, “सीबीआई के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई को दो हफ्ते का वक्त दिया गया है। जवाब के साथ, सीबीआई मामले में दायर आरोप पत्र भी पेश करेगी और मूल केस फाइलों की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में जमा करेगी। सीबीआई के जवाब की प्रति याचिकाकर्ताओं और मुख्य उत्तरदाताओं को दी जाए और उन्हें प्रति मिलने से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की छूट दी जाए।”

नारेड्डी ने पूर्व में कहा था कि उनके पिता की हत्या के मामले में सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 30 जून तक अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन दूसरी ओर उच्च न्यायालय ने अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत दे दी।

भाषा प्रशांत अविनाश

अविनाश

 

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