सीबीआई उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की सजा के निलंबन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी
सीबीआई उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की सजा के निलंबन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी
नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) उन्नाव बलात्कार मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा के निलंबन और जमानत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ के आदेशों का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ जल्द से जल्द उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च न्यायालय ने सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के बाद उसे जमानत दे दी। हालांकि, सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है।
सेंगर ने अपनी उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने उच्च न्यायालय में कड़ा विरोध किया था।
केंद्रीय एजेंसी ने बयान में कहा, ‘सीबीआई ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दाखिल कीं। पीड़िता के परिवार ने भी सुरक्षा चिंताओं और खतरों का हवाला देते हुए (सेंगर की) याचिका का विरोध किया। सीबीआई जल्द इस आदेश को चुनौती देगी।’
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी। अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुका है।
उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई है। सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। उच्चतम न्यायालय के एक अगस्त 2019 के निर्देश के आधार पर बलात्कार और अन्य संबंधित मामले उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे।
भाषा आशीष पारुल
पारुल

Facebook



