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Government Employees Leave: सरकारी कर्मचारी एक साथ ले सकते हैं 30 दिन का अवकाश, केंद्रीय मंत्री ने सदन में दिया जवाब
Central government employees can take 30 days leave: केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन का निरूद्ध अवकाश मिलता है।
Publish Date - July 24, 2025 / 05:58 PM IST,
Updated On - July 24, 2025 / 06:48 PM IST
Central government employees leave, image source: file image
HIGHLIGHTS
सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश
20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश
आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन का निरूद्ध अवकाश
नयी दिल्ली: Central government employees leave, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, जिसे वे वृद्ध माता-पिता की देखभाल सहित व्यक्तिगत कारणों के लिए ले सकते हैं। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन का निरूद्ध अवकाश मिलता है।
Central government employees leave , डॉ. सिंह ने बताया, “ये सभी अवकाश व्यक्तिगत कारणों से लिए जा सकते हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।” उनसे यह पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वृद्ध माता-पिता की देखभाल हेतु किसी विशेष अवकाश का प्रावधान है।
क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वृद्ध माता-पिता की देखभाल हेतु कोई विशेष अवकाश है?
नहीं, वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिए कोई अलग या विशेष अवकाश प्रावधान नहीं है। लेकिन कर्मचारी अर्जित अवकाश (Earned Leave) या अन्य सामान्य अवकाश श्रेणियों को इस उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं।
एक केंद्रीय कर्मचारी को साल भर में कितने प्रकार के अवकाश मिलते हैं?
केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत एक कर्मचारी को सालाना निम्नलिखित अवकाश मिलते हैं: 30 दिन अर्जित अवकाश (Earned Leave) 20 दिन अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave) 8 दिन आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) 2 दिन निरूद्ध अवकाश (Restricted Holiday)
क्या ये सभी छुट्टियाँ व्यक्तिगत कारणों से ली जा सकती हैं?
हाँ, इन सभी छुट्टियों का उपयोग व्यक्तिगत कारणों से किया जा सकता है, जिनमें वृद्ध माता-पिता की देखभाल, स्वास्थ्य कारण, पारिवारिक कार्य, यात्रा, आदि शामिल हैं।
क्या अर्जित अवकाश (Earned Leave) को कैरी फॉरवर्ड या एनकैश किया जा सकता है?
हाँ, अर्जित अवकाश को एक निर्धारित सीमा तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और सेवानिवृत्ति के समय या अन्य शर्तों के तहत एनकैश भी किया जा सकता है।
क्या भविष्य में वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिए विशेष अवकाश की योजना है?
फिलहाल, ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की गई है। लेकिन सरकार द्वारा संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया है, और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में नीति परिवर्तन संभव हो सकता है।