‘ब्लैंक फंगस’ के इलाज में उपयोगी दवा के आयात के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराए केंद्र : अदालत

‘ब्लैंक फंगस’ के इलाज में उपयोगी दवा के आयात के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराए केंद्र : अदालत

‘ब्लैंक फंगस’ के इलाज में उपयोगी दवा के आयात के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराए केंद्र : अदालत
Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 pm IST
Published Date: May 20, 2021 12:19 pm IST

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह उन कदमों की जानकारी दे जो ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के आयात के लिए उठाए जा रहे हैं।

बता दें कि कोविड-19 के ठीक हो रहे कई मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण देखने को मिला है और इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा की देश में कमी है।

अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह, दवा की मौजूदा उत्पादन क्षमता, इसके उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं की विस्तृत जानकारी, इस दवा के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि और कब तक बढ़ा हुआ उत्पादन शुरू होगा, यह जानकारी मुहैया कराए।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि केंद्र को अब एम्फोटेरिसिन बी दवा को, दुनिया में जहां भी उपलब्ध है, वहां से लाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

अदालत को बताया गया कि इस समय दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के करीब 200 मामले हैं।

भाषा धीरज मनीषा

मनीषा


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