केंद्र ने दिल्ली के पुनर्गठित जिलों के अनुरूप एमसीडी के 12 क्षेत्रों के नाम बदलने को मंजूरी दी

केंद्र ने दिल्ली के पुनर्गठित जिलों के अनुरूप एमसीडी के 12 क्षेत्रों के नाम बदलने को मंजूरी दी

केंद्र ने दिल्ली के पुनर्गठित जिलों के अनुरूप एमसीडी के 12 क्षेत्रों के नाम बदलने को मंजूरी दी
Modified Date: June 10, 2026 / 12:22 am IST
Published Date: June 10, 2026 12:22 am IST

नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी के हाल में पुनर्गठित जिलों के अनुरूप दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 क्षेत्रों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है जिसके बाद दिल्ली के नगरपालिका प्रशासनिक मानचित्र में बदलाव होना तय है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, दो जून के आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि सरकार से दिल्ली राजपत्र में संशोधन को अधिसूचित करने को कहा गया है।

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं।

डीएमसी अधिनियम की 14वीं अनुसूची शहर के प्रशासनिक और भौगोलिक विभाजन को निर्धारित करती है। इसमें प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं और वार्डों को परिभाषित किया गया है जिससे शासन और नागरिक सेवाओं के प्रशासन में सुविधा होती है।

अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा भेजे गए और दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों के बाद लिया गया है।

फरवरी और अप्रैल 2026 में भेजे गए पत्रों में उल्लिखित इन प्रस्तावों में नगरपालिका क्षेत्रों के नाम बदलने की सिफारिश की गई थी, ताकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में किए गए जिला पुनर्गठन के अनुरूप किया जा सके।

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद नए नाम प्रभावी हो जाएंगे।

अधिकारियों ने कहा कि संशोधित नाम बाद में एमसीडी की वेबसाइट और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड में भी दर्ज किए जाएंगे।

भाषा सिम्मी संतोष

संतोष


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