हरियाणा में भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां अब ऑनलाइन मिलेंगी

हरियाणा में भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां अब ऑनलाइन मिलेंगी

हरियाणा में भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां अब ऑनलाइन मिलेंगी
Modified Date: July 27, 2026 / 06:31 pm IST
Published Date: July 27, 2026 6:31 pm IST

चंडीगढ़, 27 जुलाई (भाषा) हरियाणा सरकार ने एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है, जिसके माध्यम से लोग भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन्हें ऑनलाइन प्राप्त भी कर सकेंगे।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने वेबसाइट पर इस नए मॉड्यूल को लागू कर दिया है जिसके नागरिक अब एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रमाणित भूमि अभिलेख प्राप्त कर सकेंगे।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त सुमिता मिश्रा ने सोमवार को बताया कि आवेदक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी सत्यापन कर पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज का चयन कर जिला, तहसील और गांव जैसी जानकारी भरकर आवेदन जमा कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इंतकाल, पंजीकृत बिक्री विलेख और फर्द बदर की प्रमाणित प्रति के लिए 100 रुपये का एक समान शुल्क लिया जाएगा।

जमाबंदी की प्रमाणित प्रति के लिए पहले 10 पृष्ठों तक 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए पांच रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क देना होगा।

भाषा खारी रंजन

रंजन


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