चंडीगढ़ प्रशासन ने पाबंदियों में ढील दी, शाम छह बजे तक खुल सकेंगी दुकानें

चंडीगढ़ प्रशासन ने पाबंदियों में ढील दी, शाम छह बजे तक खुल सकेंगी दुकानें

चंडीगढ़ प्रशासन ने पाबंदियों में ढील दी, शाम छह बजे तक खुल सकेंगी दुकानें
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: June 8, 2021 2:55 pm IST

चंडीगढ़, आठ जून (भाषा) कोविड-19 के मामलों में कमी आने के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की, जिसके तहत सभी दुकानों को शाम छह बजे तक खोले जाने की अनुमति देने के साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय में भी कटौती की गई है।

प्रशासन ने सभी रेस्त्रां, बार, जिम, क्लब और स्पा को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि, सिनेमाघर और थियेटर अभी बंद ही रहेंगे।

चंडीगढ़ में संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। शहर में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए थे।

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कोविड समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन ने फैसला किया कि सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। इससे पहले, दुकानों को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति थी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि दुकानदार कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समय-समय पर बाजारों को सैनिटाइज करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

बयान के मुताबिक, शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इससे पहले, सप्ताहांत में रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहता था। इसी तरह, रविवार को पूर्ण बंदी रहेगी और सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी।

इसके मुताबिक, शादी समारोह और अंतिम संस्कार समेत अन्य सभी तरह के आयोजन में 30 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक रहेगी।

बैठक के दौरान प्रशासक वी पी सिंह बदनौर ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ ही महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए बिस्तरों की उपयुक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप


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