प. बंगाल में भाजपा नेता पर भीड़ के हमला करने के मामले चार और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र

प. बंगाल में भाजपा नेता पर भीड़ के हमला करने के मामले चार और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र

प. बंगाल में भाजपा नेता पर भीड़ के हमला करने के मामले चार और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र
Modified Date: June 17, 2025 / 07:24 pm IST
Published Date: June 17, 2025 7:24 pm IST

नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पिछले साल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रियंगु पांडे पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के मामले में चार और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है जिसमें चारों पर हमले की साजिश में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को कोलकाता की विशेष एनआईए अदालत में दाखिल तीसरे पूरक आरोपपत्र में पवित्र प्रसाद उर्फ ​​सुजल, मोहम्मद टीपू उर्फ ​​टिपुआ, मोहित महतो उर्फ ​​साही और मोहम्मद जावेद पर भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

इसके साथ ही मामले में अब तक कुल 18 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी फरार है।

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एजेंसी ने बयान में बताया कि एनआईए की जांच से पता चला है कि चारों लोग भाटपारा इलाके में एंग्लो इंडियन जूट मिल के स्टाफ क्वार्टर के गेट नंबर-तीन के पास विस्फोटकों और आग्नेयास्त्रों से दल पर हमले से संबंधित आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से संलिप्त थे।

उसने कहा कि पांडे और उनका दल वाहनों से पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के आवास की ओर जा रही थी तभी यह हमला हुआ।

बयान में कहा गया, ‘‘इस हमले में पांडे के चालक रवि वर्मा और उनके एक करीबी सहयोगी रबी सिंह को गोली लग गई थी।’’

भाषा

खारी रंजन

रंजन


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