मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए

मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए

मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए
Modified Date: September 28, 2026 / 01:33 pm IST
Published Date: September 28, 2026 1:33 pm IST

श्रीनगर, 28 सितंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए, जिनमें मंत्रियों और विधायकों के वेतन में संशोधन तथा कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने से जुड़े विधेयक शामिल हैं।

अब्दुल्ला ने तीन अलग-अलग विधेयक पेश किए, जिनमें जम्मू कश्मीर मंत्री और राज्य मंत्री वेतन अधिनियम, 1956; जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ते अधिनियम, 1960; तथा जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल सदस्य पेंशन अधिनियम, 1984 में संशोधन का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने अनुमति आधारित नियंत्रण को नियम आधारित शासन से बदलने के लिए कानून को एकीकृत और संशोधित करने संबंधी एक विधेयक भी पेश किया। इसका उद्देश्य नागरिकों और कंपनियों को भरोसे के साथ योजना बनाने, निवेश करने और काम करने में सक्षम बनाना तथा केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार सुगमता और जीवन सुगमता को बढ़ावा देना है ताकि जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा हों, निवेश आकर्षित हो और दीर्घकालिक आर्थिक विकास बना रहे।

अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन से संबंधित एक विधेयक भी पेश किया।

भाषा प्रचेता वैभव

वैभव


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