Life Imprisonment to Bajinder Singh: यीशू-यीशू वाले ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह को उम्रकैद, रेप केस में मोहाली कोर्ट ने सुनाई सजा

यीशू-यीशू वाले ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह को उम्रकैद, Christian priest Bajinder Singh sentenced to life imprisonment in rape case

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  • Publish Date - April 1, 2025 / 11:58 AM IST,
    Updated On - April 1, 2025 / 12:10 PM IST
HIGHLIGHTS
  • महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई।
  • पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोषी पास्टर एक साइको है और उसे जेल से बाहर नहीं आना चाहिए।
  • पीड़िता ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए डीजीपी पंजाब से सहायता की मांग की।

मोहाली: Life imprisonment to Bajinder Singh पंजाब के मोहाली के जीरकपुर की महिला के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट ने दो दिन पहले बजिंदर को दोषी करार दिया था। बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाई।

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इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाले थे। 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली व संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

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पीड़िता ने खुद को बताया खतरा, मांगी सुरक्षा

पास्टर को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता मीडिया के सामने आई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दोषी पास्टर बजिंदर सिंह एक साइको है। अगर वह जेल से बाहर आएगा तो फिर से अपराध करेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि वह हमेशा जेल में ही रहे। पीड़िता ने कहा कि अदालत के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। यह मेरी अकेले की जीत नहीं है। आज कई लड़कियों (पीड़ितों) ने जीत हासिल की है। अब कई लोग सामने आएंगे। बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी बजिंदर सिंह के कब्जे से आजाद होंगे। इस फैसले से मैं खुश हूं। पीड़िता ने डीजीपी पंजाब से अनुरोध किया है कि मुझे और मेरे पति को सुरक्षा दी जाए। क्योंकि आने वाले समय में हम पर हमले हो सकते हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं मेरे और परिवार पर कई झूठे मामले भी दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई केस पहले भी हमारे खिलाफ दर्ज करवाए गए हैं।

पास्टर बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा क्यों दी गई?

मोहाली की अदालत ने पास्टर बजिंदर सिंह को 2018 में एक महिला के साथ रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया था, जिसके बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

इस मामले में अन्य आरोपी कौन थे और उनके साथ क्या हुआ?

इस मामले में अन्य आरोपियों में पादरी जतिंदर कुमार, अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान थे, जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। एक आरोपी, सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी थी।

पीड़िता ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या अनुरोध किया था?

पीड़िता ने डीजीपी पंजाब से सुरक्षा की मांग की, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को खतरा हो सकता है, और कई झूठे मामले उनके खिलाफ दर्ज किए जा सकते हैं।