क्रिश्चियन मिशेल का कैद में ही होगा ‘गुड फ्राइडे’, ऐसे तो त्यौहारों पर खाली हो जाएंगी जेलें

क्रिश्चियन मिशेल का कैद में ही होगा 'गुड फ्राइडे', ऐसे तो त्यौहारों पर खाली हो जाएंगी जेलें

क्रिश्चियन मिशेल का कैद में ही होगा ‘गुड फ्राइडे’, ऐसे तो त्यौहारों पर खाली हो जाएंगी जेलें
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 pm IST
Published Date: April 18, 2019 11:14 am IST

नईदिल्ली । दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को क्रिश्चियन मिशेल के धार्मिक त्योहार ईस्टर और गुड फ्राइडे सेलीब्रेट करने के आधार पर मांगी गई अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया है। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में इस समय हिरासत में है। कथित बिचौलिए ने त्यौहार मनाने के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दिया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है । बता दें कि मिशेल ने ईस्टर का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

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दिल्ली कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दोनों ओर के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में शाम को उन्होंने फैसला सुनाया और क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इंकार कर दिया है। विशेष सरकारी अधिवक्ता डीपी सिंह ने सीबीआई एवं ईडी दोनों की ओर से अदालत में मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। हजारों कैदी जेल में हैं और सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं इसलिए आरोपी को त्योहार मनाने के लिए जमानत नहीं दी जा सकती। सरकारी वकीलल ने दलील दी कि मिशेल हिरासत में रहकर भी ईस्टर मना सकता है। वकील ने कहा कि मिशेल के अंतरिम जमानत पर बाहर आने पर वह कोई बयान भी दे सकता है, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं मिशेल के वकील ने दलील दी कि क्योंकि आरोपपत्र दायर हो चुका है, तो सबूतों से छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं है।

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उन्होंने कहा कि आरोपी मामले में सहयोग कर रहा है और जमानत चाहता है। आरोपी द्वारा दायर याचिका में कहा गया, ‘ईसाई होने के नाते उसे क्रिसमस के दौरान भी प्रार्थना में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी’

मिशेल ने याचिका में कहा, ‘14 से 21 अप्रैल तक ईसाइयों का पवित्र सप्ताह है और 21 अप्रैल को ईस्टर है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। याचिकाकर्ता ईस्टर के दिन पवित्र प्रार्थना में हिस्सा लेना चाहता है और ईस्टर के दिन प्रार्थना करना चाहेगा।’ ईडी ने मिशेल और अन्य के खिलाफ चार अप्रैल को पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। दुबई से मिशेल को प्रत्यर्पित किए जाने के बाद ईडी ने 22 दिसंबर को उसे गिरफ्तार किया था।

 


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